नीतीश कुमार के सात निश्चय को बड़ा झटका हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
रफ़्तार न्यूज़ डेस्क 17 may 15:00 pm
Rohit Raj
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नीतीश सरकार को झटका, 'सात निश्चयों' को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने नीतीश के सात निश्चयों में से दो निश्चय नल-जल और नाली-गली योजनाओं के पंचायतों से अधिकार छीनने के आदेश को रद्द कर दिया है.
बिहार मुखिया महासंघ व अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे बुधवार को सुनाया गया. राज्य सरकार ने पिछले जुलाई-अगस्त में 14वें वित्त आयोग द्वारा दी गयी धन राशि का 80 फीसदी धन इन दोनों योजनाओं पर खर्च करने का आदेश दिया था.
साथ ही वार्ड विकास समिति का गठन किया था जिन्हें इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का जिम्मा दिया गया था. इस फैसले के खिलाफ राज्य का मुखिया संघ कोर्ट जा पहुंचा था. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के दोनों आदेशों को रद्द करते हुए पंचायतों को इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का फिर से अधिकार दिया है. कोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिये बड़ा झटका माना जा रहा है.
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नीतीश सरकार को झटका, 'सात निश्चयों' को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने नीतीश के सात निश्चयों में से दो निश्चय नल-जल और नाली-गली योजनाओं के पंचायतों से अधिकार छीनने के आदेश को रद्द कर दिया है.
बिहार मुखिया महासंघ व अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे बुधवार को सुनाया गया. राज्य सरकार ने पिछले जुलाई-अगस्त में 14वें वित्त आयोग द्वारा दी गयी धन राशि का 80 फीसदी धन इन दोनों योजनाओं पर खर्च करने का आदेश दिया था.
साथ ही वार्ड विकास समिति का गठन किया था जिन्हें इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का जिम्मा दिया गया था. इस फैसले के खिलाफ राज्य का मुखिया संघ कोर्ट जा पहुंचा था. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के दोनों आदेशों को रद्द करते हुए पंचायतों को इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का फिर से अधिकार दिया है. कोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिये बड़ा झटका माना जा रहा है.
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