• रोहित राज • 24 मई 08:42 am ✍पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा ✍ राजद नेता व पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. 22 वर्ष पहले हुए हत्याकांड में उन्हें झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. मंगलवार को हजारीबाग के एडीजे 9 के सुरेंद्र शर्मा की कोर्ट में हुई सुनवाई में प्रभुनाथ सिंह के साथ ही उनके भाई दीनानाथ सिंह व भतीजा रितेश को भी उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. इसके अलावा 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इससे उनके परिवार के लोगों व समर्थकों में काफी मायूसी है. वहीं पीड़ित परिवार के लोग फैसले से संतुष्ट हैं, लेकिन उनका मानना है कि प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा मिलनी चाहिए. पत्नी चांदनी सिंह ने मीडिया को बताया कि प्रभुनाथ सिंह को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी. हालांकि उम्रकैद की सजा से थोड़ी राहत मिली है. एक विधवा को न्याय मिला है।. बता दें कि 22 साल पहले 3 जुलाई 1995 में मशरख के विधायक अशोक सिंह की हत्या उनके ही सरकारी आवास पर बम मार कर दी गयी थी. तब अशोक सिंह जनता दल के विधायक थे. विधायक अशोक सिंह की घटनास्थल पर...
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